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    TMC पार्षद की हत्या का मामला, तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    कोलकाता: बैरकपुर की एक अदालत ने टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्या ...और पढ़ें

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    टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता हत्याकांड में तीन को उम्रकैद

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के सिलसिले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    बैरकपुर स्थित तीसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को दत्ता की हत्या के आरोप में तीन आरोपितों अमित पंडित, संजीव पंडित और जियारुल मंडल को दोषी ठहराया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अयान कुमार बंद्योपाध्याय ने बुधवार को सजा की घोषणा की।

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    पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर आठ के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनुपम दत्ता की 13 मार्च, 2022 को आगरपाड़ा स्टेशन रोड के पास, उनके आवास के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने पार्षद पर करीब से गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की रात ही आरोपितों में से एक अमित पंडित को गिरफ्तार कर लिया था।

    जांच आगे बढऩे पर संजीव पंडित और जियारुल मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मुकदमा शुरू हुआ।