TMC पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या का मामला, कोर्ट से तीनों आरोपी दोषी करार
उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में बैरकपुर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है। अनुपम को 13 मार्च 20 ...और पढ़ें

टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता हत्याकांड में तीन आरोपी दोषी
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना के पानीहाटी के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में बैरकपुर अदालत ने सोमवार को तीनों आरोपितों संजीव उर्फ बापी पंडित, अमित पंडित और जियाउरुल मंडल को दोषी ठहराया। 17 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
13 मार्च 2022 को अनुपम को उनके घर के पास आगरपारा स्टेशन रोड पर बदमाशों ने करीब से गोली मार दी थी। पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर आठ के तत्कालीन तृणमूल पार्षद अनुपम की मौके पर ही मौत हो गई।
टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता हत्याकांड में तीन आरोपी दोषी
उसी रात पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया। बाद में बापी और जियाउरुल को भी गिरफ्तार किया गया। बापी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
सोमवार को वह अदालत में पेश हुआ। जज के आदेश पर उसे अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया।अनुपम की हत्या की जांच के दौरान, बैरकपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय के जांचकर्ताओं को पता चला कि बापी ने हत्या के लिए पैसे दिए थे। यह भी पता चला कि अनुपम की हत्या के लिए एक अन्य अपराधी को भी पैसे दिए गए थे।
13 मार्च 2022 को हुई थी अनुपम दत्ता की हत्या
लेकिन जब उस व्यक्ति ने काम नहीं किया, तो अमित का इस्तेमाल किया गया। बाद में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बापी को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत से बाहर ले जाते हुए बापी ने कहा कि उसे राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। इसमें नेता शामिल हैं।
दूसरी ओर, अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दत्ता ने कहा कि वह अदालत के फैसले से खुश है। मुझे उम्मीद है कि दोषियों को उचित दंड मिलेगा।

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