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    तमिलनाडु के मंत्री की हत्या मामले में बड़ा फैसला, बावरिया गैंग के तीन सदस्यों को उम्र कैद

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:13 AM (IST)

    वर्ष 2005 में अन्नाद्रमुक के विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के. सुदर्शनम की हत्या और डकैती से जुड़े मामले में यहां की एक अदालत ने कुख्यात बावरियागैंग के तीन सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुदर्शन मथिरुवल्लूर जिले के गुम्मिदीपोंडी से विधायक थे।  

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    पीटीआई, चेन्नई। वर्ष 2005 में अन्नाद्रमुक के विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के. सुदर्शनम की हत्या और डकैती से जुड़े मामले में यहां की एक अदालत ने कुख्यात बावरिया गैंग के तीन सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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    सुदर्शनम थिरुवल्लूर जिले के गुम्मिदीपोंडी से विधायक थे। नौ जनवरी, 2005 को तड़के 2.45 बजे बावरिया गैंग के पांच सदस्यों ने पेरियापलायम के पास थानाकुलम में सुदर्शनम के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी थी और उनकी पत्नी व बेटों पर हमला किया था।

    इस दौरान गैंग ने सोने के 62 गहने लूटे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निर्देश पर दोषियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए तत्कालीन आइजीपी एसआर जांगिड़ के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमें बनाई गई थीं।

    गिरफ्तार लोगों में से ओम प्रकाश और बूरा की वेल्लोर जेल में उम्रकैद की सजा के दौरान मौत हो गई। जमानत मिलने पर तीन महिलाएं फरार हो गईं।

    बाकी चार जगदीश, राकेश, अशोक और जैलदार सिंह के विरुद्ध चेन्नई की अतिरिक्त सत्र अदालत में मुकदमा चला। जिसमें सोमवार को जगदीश, राकेश और अशोक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।