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    Assam NRC Final List: अंति‍म सूची में जगह नहीं पाने वाले यहां कर सकते हैं अपील

    By Krishna Bihari SinghEdited By:
    Updated: Sat, 31 Aug 2019 02:21 PM (IST)

    असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस की अंतिम लिस्‍ट प्रकाशित हो चुकी है। आइये जानते हैं जिनके नाम लिस्‍ट में शामिल नहीं हो पाए हैं उनके सामने क्‍या विकल् ...और पढ़ें

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    Assam NRC Final List: अंति‍म सूची में जगह नहीं पाने वाले यहां कर सकते हैं अपील

    नई दिल्‍ली, एजेंसी। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) की अंतिम लिस्‍ट शनिवार को ऑनलाइन प्रकाशित कर दी गई। इसमें कुल 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है। 19,06,657 लोगों को शामिल नहीं किया गया है क्‍योंकि इन्‍होंने अपने दावे नहीं प्रस्‍तुत किए थे। एनआरसी की पूरक सूची एनआरसी सेवा केंद्रों, उपायुक्त के कार्यालयों और क्षेत्राधिकारियों के कार्यालयों में देख सकते हैं। एनआरसी के स्‍टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हलेजा ने कहा कि जो लोग छूट गए हैं या जिनके नाम शामिल नहीं हैं, उन्‍हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे नागरिकता को लेकर फॉरेनर ट्रिब्‍यूनल के समक्ष अपील करके नाम शामिल करने का दावा कर सकते हैं। आइये जानते हैं जिनके नाम लिस्‍ट में शामिल नहीं हो पाए हैं उनके सामने क्‍या विकल्‍प मौजूद हैं।  

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    फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में करें अपील 
    केंद्र सरकार ने साफ किया है कि एनआरसी में जगह नहीं पाने का मतलब यह नहीं कि ऐसे लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्‍हें फॉरेन ट्राइब्यूनल के समक्ष अपील करनी होगी। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स अर्ध न्यायिक संस्थाएं है। इन्‍हें नागरिकता से जुड़े मसलों की सुनवाई का अधिकार है। यदि किसी व्‍यक्ति का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है तो वह यहां अपील कर सकता है। नागरिकता को लेकर ट्राइब्यूनल का आदेश मान्य होगा।

    31 दिसंबर तक अपील का मौका 
    शेड्यूल ऑफ सिटिजनशिप के सेक्शन-8 में कहा गया है कि एनआरसी में नाम शामिल नहीं होने पर लोगों को अपील करने का मौका दिया जाएगा। सरकार ने अपील की समयसीमा 120 दिन कर दी है। पहले यह समयसीमा 60 दिन की थी। सरकार द्वारा निर्धारित नई समय सीमा के मुताबिक, लोग इस साल 31 दिसंबर तक अपील दाखिल कर सकते हैं। असम सरकार एनआरसी से संबंधी विवादों को निपटाने के लिए 400 ट्राइब्यूनल्स का गठन करेगी। 

    सुप्रीम कोर्ट तक कर सकते हैं अपील 
    यदि कोई व्‍यक्ति फॉरेन ट्रिब्‍यूनल में भी अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहता है तो भी उसके लिए कानून के दरवाजे खुले रहेंगे। उसके पास पहले हाईकोर्ट जाने का विकल्‍प होगा। यदि हाईकोर्ट से भी उसे मायूसी मिलती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्‍ता खुला होगा। सबसे महत्‍वपूर्ण बात यह कि तमाम कानूनी विकल्पों को आजमाने से पहले उसे  हिरासत में नहीं लिया जाएगा। असम सरकार ने ऐसे लोगों की मदद करने की बात की है जो गरीब हैं और कानूनी जंग लड़ने में समर्थ नहीं हैं। 

    यहां क्लिकर करके देख सकते हैं अपना नाम 
    एनआरसी लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। इसे आप nrcassam.nic.in पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट  में अपना ऐप्लिकेशन रिफरेंस नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा फ‍िर आप सूची में अपने नाम की स्थिति देख पाएंगे। फिलहाल nrcassam.nic.in पर इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा जिसकी वजह से साइट को खुलने में थोड़ा वक्‍त ले रही है। इसके अलावा assam.mygov.in और assam.gov.in पर अपने नाम की स्थिति देखी जा सकती है।