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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 20, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

PM हो या CM गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर छोड़ना होगा पद, संसद में आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी सरकार

By Agency Edited By: Jeet Kumar
Published: Wed, 20 Aug 2025 05:30 AM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2025 06:56 AM (IST)

सरकार बुधवार को संसद में तीन विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी ...और पढ़ें

संसद में आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी सरकार (फोटो- एएनआई)
संसद में आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी सरकार (फोटो- एएनआई)

HighLights

  1. गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी पर पीएम, केंद्रीय मंत्री व यूटी के सीएम को हटाने के लिए आएंगे बिल
  2. संयुक्त समिति में भेजने के लिए शाह पेश करेंगे प्रस्ताव

 पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार बुधवार को संसद में तीन विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी होने या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान है।

पेश किए जा सकने वाले विधेयक हैं...

  • केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025;
  • संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025;
  • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।

केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (संशोधन) विधेयक

केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम, 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रविधान नहीं है।

अत: ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम, 1963 की धारा-45 में संशोधन की आवश्यकता है।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का संविधान में कोई प्रविधान नहीं है।

इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री और राज्यों व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद-75, 164 और 239एए में संशोधन की आवश्यकता है।

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार; जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रविधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा-54 में संशोधन की आवश्यकता है।

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