राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप, साठ करोड़ रुपये के आपराधिक विश्वासघात से जुड़ा है मामला
साठ करोड़ रुपये के आपराधिक विश्वासघात मामले की जांच का सामना कर रहे व्यवसायी राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी पर अब धोखाधड़ी का आरोप ...और पढ़ें

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप (फाइल फोटो)
पीटीआई,मुंबई। साठ करोड़ रुपये के आपराधिक विश्वासघात मामले की जांच का सामना कर रहे व्यवसायी राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी पर अब धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस हाई प्रोफाइल दंपती के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के अलावा धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है।
एक अधिकारी के अनुसार, पहले इस दंपती के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना) भी जोड़ दी गई है। इन पर आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि यह मामला एक जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के लागू होने से पहले दर्ज किया गया था।
आइपीसी के तहत धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।मुंबई के जुहू निवासी 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (जहां कुंद्रा और शेट्टी निदेशक थे) से जुड़े एक निवेश सौदे में उनसे 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में कुंद्रा और शेट्टी के बयान दर्ज कर लिए हैं।
इस बीच, कुंद्रा ने अपने एक्स हैंडल पर अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करते हुए इसे निराधार बताया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि हम सभी आरोपों का खंडन करते हैं। इन मुद्दों को बिना किसी कानूनी आधार के रंग दिया जा रहा है।
हाई कोर्ट में इस मामले को रद करने के लिए याचिका दायर की जा चुकी है। इस पर सुनवाई लंबित है। हमने जांच में पूरा सहयोग दिया है। पूरा विश्वास है कि न्याय की जीत होगी। हमें भारतीय न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। हम मीडिया से निवेदन करते हैं कि मामला विचाराधीन है। इसलिए संयम बरतें।
वहीं, बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को बताया कि शिल्पा द्वारा स्थापित एक रेस्टोरेंट के खिलाफ तय समय के बाद रेस्टोरेंट खोलने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सेंट मार्क्स रोड पर स्थित रेस्टोरेंट बैस्टियन 11 दिसंबर को नियमों का उल्लंघन करते हुए देर रात तक पार्टियों का आयोजन कर रहा था।
एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर 14 दिसंबर को कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में कर्नाटक पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत रेस्टोरेंट के प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया।

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