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    पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर SC आज करेगा सुनवाई, केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ा है मामला

    By Jagran NewsEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Tue, 20 Jun 2023 05:30 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल में जुलाई के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव होने हैं लेकिन वहां काफी हिंसा हो रही है जिसे देखते हुए भाजपा नेता शुवेन्दु अधिकारी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी।

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    पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर SC आज करेगा सुनवाई (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में सभी जिलों में केंद्रीय बल तैनात किये जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने को राजी हो गया है।

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    सोमवार को राज्य चुनाव आयोग की ओर से मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था, जिस पर कोर्ट ने मामले को मंगलवार को लगाने की मंजूरी दे दी।

    केंद्रीय बलों की तैनाती का दिया आदेश

    दरअसल, पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया गया है, जिसके खिलाफ राज्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सोमवार को राज्य चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एमएम सुंद्रेश की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जल्दी सुनवाई की मांग की।

    वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने क्या कहा

    अरोड़ा ने कहा कि हाई कोर्ट ने गत 15 जून को राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती की संस्तुति करे और 48 घंटे के भीतर सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में शुक्रवार को ही विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी थी, लेकिन मामला सुनवाई पर नहीं लगा।

    आयोग ने हाई कोर्ट के 13 जून के आदेश को भी चुनौती दी है। जिसमें हाई कोर्ट ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां केंद्रीय बल तैनात करने की संस्तुति भेजने का राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद 15 जून को हाई कोर्ट ने आदेश में नोट किया कि अभी तक 13 जून के आदेश के संदर्भ में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

    राज्य चुनाव आयोग ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    राज्य आयोग का कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में कुछ समय और लगेगा, जिसे देखते हुए हाई कोर्ट ने सभी जिलों में 48 घंटों में केंद्रीय बल तैनात करने के आदेश दे दिए। राज्य चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का भी समय नहीं दिया। राज्य चुनाव आयोग ने दोनों आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

    बंगाल सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल की

    अरोड़ा का कहना था कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वैसा आयोग नहीं कर सकता। आयोग संस्तुति से पहले स्थिति का आकलन करता है। पीठ ने दलीलें सुनने के बाद मामले को मंगलवार को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है।

    जुलाई के पहले सप्ताह में होने हैं पंचायत चुनाव

    पश्चिम बंगाल में जुलाई के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन वहां काफी हिंसा हो रही है, जिसे देखते हुए भाजपा नेता शुवेन्दु अधिकारी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी, ताकि शांति पूर्ण ढंग से चुनाव हो सकें।

    हाई कोर्ट ने दिया था केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश

    हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तत्काल 48 घंटे के भीतर तैनाती का आदेश देते हुए कहा था कि इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। राज्य सरकार से कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती पर कहा था कि अधिक समय लेने से सिर्फ अधिक नुकसान होगा और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता में मदद नहीं मिलेगी। मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश की आवश्यकता है।