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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में आज सुनवाई करेगा SC, ADR ने दाखिल की याचिका

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफा‌र्म्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। एनजीओ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा सात की वैधता को चुनौती देते हुए इस पर स्थगन आदेश देने की मांग की है। गुरुवार को ही दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Published: Fri, 15 Mar 2024 06:00 AM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2024 06:10 AM (IST)
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति से से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी।(फोटो सोर्स: जागरण)

पीटीआई, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

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प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफा‌र्म्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।

एनजीओ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा सात की वैधता को चुनौती देते हुए इस पर स्थगन आदेश देने की मांग की है।

कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया

इस अधिनियम के जरिये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में सीजेआइ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं।

इस मामले की सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुवार को ही दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने पूर्व आइएएस अधिकारयों ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू का चुनाव आयुक्त के रूप में चयन किया।

यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे देश के नए चुनाव आयुक्त, सरकार ने नियुक्ति को लेकर जारी की अधिसूचना


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