SC: सज्जन कुमार की याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार और पार्टी के पूर्व पार्षद बलवान खोखर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से खोखर की राहत के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार और पार्टी के पूर्व पार्षद बलवान खोखर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
पीठ ने सुनवाई टाल दी
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई टाल दी क्योंकि सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश नहीं हो सके। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से खोखर की राहत के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में खोखर की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी थी, जबकि उसने 2013 में ट्रायल कोर्ट द्वारा कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था।
यह मामला एक-दो नवंबर, 1984 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम कालोनी में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे में आगजनी से संबंधित था।
रिहाई से प्रतिकूल परिणाम होंगे
अपनी याचिका में खोखर ने कहा कि जेल अधिकारियों ने 26 सितंबर, 2024 को फरलो के लिए उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी रिहाई से प्रतिकूल परिणाम होंगे और समाज में शांति भंग होगी, जिससे अशांति फैलेगी।

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