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    'ऐसा आदेश देंगे कि...' पत्नी ने गुजारा-भत्ता के लिए मांगे 5 करोड़; सुनते ही भड़क गए सुप्रीम कोर्ट के जज

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:03 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में तलाक के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग कर रही पत्नी को तर्कसंगत रहने की नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी का यही रवैया रहा तो कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसे अच्छा न लगे। कोर्ट ने पति-पत्नी को मध्यस्थता केंद्र जाकर सेटलमेंट करने का आदेश दिया है।

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    सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र जाने का आदेश (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    माला दीक्षित, नई दिल्ली। मात्र एक वर्ष दो महीने की शादी के बाद तलाक देने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट में पांच करोड़ रुपये गुजारा भत्ता मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने तर्कसंगत मांग रखने की नसीहत देते हुए चेतावनी दी है। कोर्ट ने पत्नी से कहा है कि अगर उसका यही रवैया रहा तो कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसे अच्छा न लगे।

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    इस नसीहत और चेतावनी के साथ कोर्ट ने पति-पत्नी को आपस में बैठकर सेटलमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र जाने का आदेश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पिछले हफ्ते एक वैवाहिक विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान दिए।

    एक साल दो महीने चली थी शादी

    मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के प्रयास हुए लेकिन फेल हो गए। पत्नी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। जब कोर्ट ने पूछा कि शादी को कितना वक्त हुआ है तो पता चला कि एक वर्ष दो महीने ही हुए हैं।

    जब कोर्ट ने पत्नी के वकील से पूछा कि वह क्या चाहती है तो वकील ने कहा कि पत्नी तलाक चाहती है क्योंकि विवाद हल होने की उम्मीद नहीं है। जबकि पति के वकील ने कहा कि वह वैवाहिक संबंधों की पुर्नस्थापना चाहता है। कोर्ट ने कहा लेकिन कि वो वापस नहीं आना चाहती, तो पति के वकील ने तलाक के लिए भी सहमति जताई।

    अमेजन कंपनी में काम करता है पति

    कोर्ट के पूछने पर वकील ने बताया कि पति अमेजन कंपनी में इंजीनियर है। कोर्ट ने सवाल किया कि मध्यस्थता का प्रयास क्यों फेल हो गया। पति के वकील ने बताया कि वह वन टाइम सेटलमेंट और तलाक के लिए 35 लाख रुपये देने को तैयार है लेकिन पत्नी पांच करोड़ रुपये मांग रही है। पीठ पांच करोड़ की मांग सुनकर अचंभित हो गई।

    कोर्ट ने पत्नी के वकील से पूछा आप पांच करोड़ मांग रहे हैं। वकील ने कहा ये शुरुआत की बात है। हम इसे कम करने को तैयार हैं। थोड़ा समय दिया जाए निर्देश लेकर बताएंगे। कोर्ट ने कहा कि उसके सपने बहुत बड़े हैं। हम उसे दोबारा वापस बुला रहे हैं दोनों सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र जाएँ और बात करके मामला सेटल करें। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगली बार अगर उसने पांच करोड़ की मांग की तो कोर्ट बहुत कड़ा आदेश देगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

    इसके बाद कोर्ट ने आदेश लिखाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र जाकर मामला सेटल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों को पांच अक्टूबर को मध्यस्थता केंद्र में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि उन्हें बताया गया है कि पत्नी तलाक के लिए पांच करोड़ रुपये मांग रही है।

    कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर पत्नी की यही एप्रोच रही तो कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जो उसे अच्छा न लगे। कोर्ट ने आदेश में ये भी दर्ज किया कि पति इस रिश्ते को खत्म करने और तलाक के लिए वन टाइम सेटलमेंट में 35-40 लाख रुपये पत्नी को देने के लिए तैयार है।

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