सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पर हमले की सीबीआई जांच रखी बरकरार, पंजाब पुलिस की याचिका खारिज; लगाया जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने पार्किंग विवाद में पंजाब पुलिस के जवानों द्वारा एक कर्नल पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सेना सीमा पर तैनात है इसलिए लोग चैन से सोते हैं। यह घटना तब हुई जब कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ अपने बेटे के साथ पटियाला में ढाबे पर खाना खा रहे थे।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पार्किंग विवाद को लेकर पंजाब पुलिस के जवानों द्वारा एक कर्नल पर कथित हमले की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी और कहा कि आप अपने घर में चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि सीमा पर सेना तैनात है।
कथित घटना 13 और 14 मार्च की रात को हुई, जब कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ और उनका बेटा पटियाला में सड़क किनारे एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आरोपित पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
पीठ ने क्या कहा?
पीठ ने कहा, "जब युद्ध चल रहा होता है, तब आप इन सेना अधिकारियों की महिमा गाते हैं..सेना के लोगों का कुछ सम्मान कीजिए। आप अपने घर में चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि माइनस 40 डिग्री तापमान में सीमा पर सेना तैनात है। हम इस अपील को भारी जुर्माने के साथ खारिज करते हैं। इस तरह की अराजकता स्वीकार्य नहीं है। सीबीआई को इसकी जांच करने दीजिए। वे आपकी रक्षा करने जाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज में लिपटकर वापस आते हैं।"
आरोपित ने खटखटाया था SC का दरवाजा
बता दें, आरोपित पुलिस अधिकारियों ने 16 जुलाई को हाई कोर्ट द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत का यह निर्देश हाई कोर्ट द्वारा मामले की जांच को लेकर चंडीगढ़ पुलिस को फटकार लगाने के दो दिन बाद आया है।

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