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    BMW हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 'ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत'

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में शिवसेना के पूर्व नेता के बेटे मिहिर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐ ...और पढ़ें

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    बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में शिवसेना के पूर्व नेता के बेटे मिहिर शाह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ''ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है''।

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    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखा कि आरोपित एक समृद्ध परिवार से था और उसके पिता उपमुख्यमंत्री एकनाथ ¨शदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट से जुड़े हुए थे। जमानत याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, ''वह अपनी मर्सिडीज को शेड में पार्क करता है, अपनी बीएमडब्ल्यू निकालता है, उससे टक्कर मारता है और फिर फरार हो जाता है। उसे कुछ समय के लिए जेल में ही रहने दिया जाए। ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है।''

    मिहिर की ओर से पेश सीनियर डवोकेट रेबेका जान ने कहा कि मामले में प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट के माहौल को भांपते हुए उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

    9 जुलाई को मिहिर हुआ था गिरफ्तार

    गौरतलब है कि मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने के दो दिन बाद मिहिर शाह (24) को पिछले साल नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस हादसे में कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप नखवा घायल हो गए थे।

    हादसे के बाद आरोपित कथित तौर पर बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर फरार हो गया, जबकि महिला कार के बोनट पर ही रही और फिर डेढ़ किलोमीटर से अधिक दूरी तक कार के पहियों में फंसी रही। मिहिर का ड्राइवर राजऋषि बिदावत हादसे के समय कार में ही मौजूद था। उसको कथित दुर्घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

    मिहिर ने बांबे हाईकोर्ट के 21 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया गया था, यह देखते हुए कि वह अत्यधिक नशे में था और एक स्कूटर को टक्कर मारने और पीडि़त को अपने वाहन के नीचे घसीटने के बाद भी वह कार रोकने में विफल रहा।

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