क्या वक्फ संशोधन अधिनियम पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के अधिकार सहित तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा। यह मामला वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को तीन प्रमुख मुद्दों पर अपने अंतरिम आदेश सुनाएगा जिनमें ''अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख (डीड) द्वारा वक्फ'' घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है।
ये मुद्दे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आए थे। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 सितंबर की वाद सूची के अनुसार, कोर्ट सोमवार को इस मामले में अपना आदेश सुनाएगा। इनमें से एक मुद्दा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में निर्धारित ''अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ'' घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के अधिकार से संबंधित है।
तीन दिन तक कोर्ट ने सुनीं दलीलें
अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने से पहले पीठ ने संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वालों की ओर से पेश वकीलों और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें लगातार तीन दिनों तक सुनीं। पीठ ने पहले उन तीन मुद्दों की पहचान की थी जिन पर याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आदेश पारित करने के लिए रोक लगाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं ने उठाए ये मुद्दे
अधिसूचना रद करने के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही वहां काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रविधान से संबंधित है जो कहता है कि जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करता है कि संपत्ति सरकारी है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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