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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 12, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सहारा को सुप्रीम कोर्ट का सख्‍त निर्देश, 6 फरवरी तक जमा कराए 600 करोड़

By Monika minalEdited By:
Published: Thu, 12 Jan 2017 09:53 AM (IST)Updated: Thu, 12 Jan 2017 03:01 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को और समय देने से इंकार करते हुए 6 फरवरी तक रकम जमा करने का सख्‍त निर्देश दिया है।

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नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सहारा-सेबी विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहारा को और समय देने से स्पष्ट इंकार किया। कोर्ट ने सहारा को निर्देश दिया कि आगामी 6 फरवरी तक 600 करोड़ की रकम जमा करा दे नहीं तो सहारा प्रमुख सुब्रत राय को जेल जाना होगा।

पिछले सप्ताह सहारा समूह की तरफ से नई अर्ज़ी दाखिल कर जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की गयी थी, जिसे कोर्ट ने मंज़ूर करते हुए आज की तारीख रखी थी।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से निवेशकों के बकाया पैसे लौटाने का शेड्यूल देने को कहा था। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस रंजन गोगाई और एके सिकरी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सहारा ग्रुप और इसके प्रमुख सुब्रत राय की ओर से हैं।

अब तक सहारा अपने निवेशकों को कुल 18,000 करोड़ रुपये लौटा चुकी है। शुरुआत में बेंच ने राय को 1000 करोड़ रुपये की रकम दो माह में सेबी को लौटाने को कहा था लेकिन बाद में रकम को कम कर 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया।

सेबी ने पहले कहा था कि सहारा ग्रुप को ब्याज के साथ 37,000 करोड़ की रकम देनी होगी जिसमें मूल रकम 24,000 करोड़ रुपये थी। जिसमें से सहारा ने 10,918 करोड़ रुपये चुका दिया है।