सहारा ग्रुप की कंपनियों में काम करने वालों को कौन देगा वेतन? शीर्ष न्यायालय में आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सहारा समूह के कर्मचारियों की वेतन संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पहले एसआइसीसीएल की याचिका पर सेबी और केंद्र से जवाब मांगा था, जिसमें सहारा ने अपनी संपत्तियाँ बेचने की अनुमति मांगी थी। कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।

लंबित वेतन भुगतान के लिए सहारा कर्मियों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सहारा समूह की कंपनियों से अपने लंबित वेतन के भुगतान की अपील करने वाले कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड (एसआइसीसीएल) की याचिका पर केंद्र, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा था। याचिका में सहारा ने अपनी 88 प्रमुख संपत्तियों को अदाणी प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी थी।
मामले में आज होगी सुनवाई
एसआइसीसीएल की याचिका पहले ही 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। शुक्रवार को वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश से आग्रह किया कि कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं को भी सोमवार को सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।
SICCL के अंतरिम आवेदन पर हुई थी सुनवाई
इससे पहले, पीठ ने सहारा समूह के धन वापसी दायित्वों से संबंधित लंबे समय से लंबित मामले में एसआइसीसीएल के अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की थी।
पीठ ने वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को भी इस मामले में पार्टी बनाने का आदेश दिया है। पीठ ने न्यायमित्र वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े से एसआइसीसीएल द्वारा अदाणी समूह की कंपनी को बेची जाने वाली प्रस्तावित 88 संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने को कहा था।

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