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    Maharashtra: अफजल खान के मकबरे के आसपास के ढांचे को गिराने के खिलाफ याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

    शीर्ष न्यायालय याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई करने पर राजी होने से पहले अपीलकर्ता से कई सवाल भी पूछे।

    By AgencyEdited By: Mahen KhannaUpdated: Thu, 10 Nov 2022 04:38 PM (IST)
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    अफजल खान के मकबरे के आसपास के ढांचे को गिराने के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई।

    नई दिल्ली, एजेंसी। बीजापुर के आदिल शाही वंश के कमांडर अफजल खान की कब्र के आसपास सरकारी जमीन पर बने कथित अनाधिकृत ढांचों के विध्वंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी। शीर्ष न्यायालय याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

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    कोर्ट ने पूछा- इस जगह कैसे बना मकबरा

    बता दें कि सुनवाई पर राजी होने से कोर्ट ने इस दलील पर ध्यान दिया कि अफजल खान की कब्र जिसे 1659 के आसपास दफनाया गया था, उसको इस आधार पर ध्वस्त किया जा रहा था कि यह वन भूमि पर बनाया जाना अवैध था। पीठ ने पूछा, 'आप उस जगह पर 1959 में मकबरा कैसे बना सकते हैं। हालांकि, बाद में कोर्ट शुक्रवार को जारी विध्वंस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

    शिवाजी महाराज ने अफजाल को मारा था

    अफजल खान को महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मार डाला था और बाद में उनकी याद में एक मकबरा बनाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार तड़के विध्वंस की कवायद शुरू हुई और यह जारी है।