कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईदगाह में गणशोत्सव मनाने की दी अनुमति, वक्फ बोर्ड ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चमारजपेट में ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वक्फ बोर्ड की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
नई दिल्ली,एजेंसी। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है, जिसमें बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी गई थी। मुस्लिम निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उल्लेख और तत्काल सुनवाई की मांग की।
सिब्बल ने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।
हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी मनाने की दी अनुमति
पिछले हफ्ते, हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार त्योहार को धरातल पर अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में संशोधन किया और राज्य सरकार को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी।
आवेदनों के सत्यापन के बाद लेंगे फैसला- बोम्मई
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Karnataka CM Basavaraj Bommai) ने कहा है कि बेंगलुरु के चामराजपेट में ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव के आयोजन को लेकर कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजस्व मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की है। आवेदनों का सत्यापन जारी है, उसके बाद हम फैसला करेंगे।'
30 अगस्त को होगा फैसला
राजस्व मंत्री आर अशोक ने शनिवार को कहा था कि चमराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति पर सरकार को अभी अंतिम फैसला लेना है और संभवत: 30 अगस्त को इस पर फैसला हो सकता है।