Move to Jagran APP

गोधरा मामले में 24 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात सरकार से मांगा विवरण

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस बीच गुजरात सरकार के वकील और दोषियों को एक साफ्ट कापी प्रदान करने का भी निर्देश दिया जिसमें विवरण हो कि उन्हें वास्तविक सजा कितनी थी।

By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarPublished: Sat, 18 Mar 2023 06:32 AM (IST)Updated: Sat, 18 Mar 2023 06:32 AM (IST)
गोधरा मामले में 24 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात सरकार से मांगा विवरण
गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कई दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा SC

नई दिल्ली, पीटीआइ।  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 24 मार्च को गुजरात सरकार की अपील और 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कई दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

loksabha election banner

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस बीच गुजरात सरकार के वकील और दोषियों को एक साफ्ट कापी प्रदान करने का भी निर्देश दिया, जिसमें विवरण हो कि उन्हें वास्तविक सजा कितनी थी और वह अब तक जेल में कितनी अवधि बीता चुके हैं।

11 दोषियों को मौत की सजा देने की मांग करेगी राज्य सरकार

राज्य सरकार ने 20 फरवरी को शीर्ष अदालत को बताया था कि वह उन 11 दोषियों को मौत की सजा देने की मांग करेगी जिनकी 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में सजा को गुजरात उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास में बदल दिया था।

बच्चों सहित 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था: तुषार मेहता

सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यह दुर्लभतम मामला है, जहां महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बोगी को हर जगह से बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि कोई निकल न सके। सभी जिंदा जल गए थे। इसके बाद राज्य में दंगे भड़क उठे थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.