रेव पार्टी और सांप का जहर... यूट्यूबर एल्विश यादव के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ सांप के जहर मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस बागची की पीठ ने एल्विश की याचिका पर यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। एल्विश ने आरोप पत्र और मुकदमे को चुनौती दी है। नोएडा पुलिस ने एल्विश पर पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ सांप के जहर के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस जे बागची की पीठ ने एल्विश की ओर से दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया। एल्विश यादव ने इस मामले में आरोप पत्र और मुकदमे की प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होगी। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत कुछ लोगों पर सांप का जहर पार्टी में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने एक पार्टी में अवैध तरीके से सांपों और जहर का इस्तेमाल किया था।
एल्विश यादव ने खुद को बताया बेगुनाह
इस मामले में वन विभाग और पुलिस की जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोपपत्र में विदेशियों समेत अन्य लोगों की तरफ से रेव पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप के जहर का सेवन करने का आरोप लगाया गया है। एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ गलत और बिना सुबूत के आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।
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