SSC भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस
एसएससी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) से जवाब मांगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की पीठ ने निखिल कुमार द्वारा दायर याचिका पर गौर किया और 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया। लापरवाही की आशंका के चलते उम्मीदवारों ने शीर्ष अदालत का रुख किया है।

पीटीआई, नई दिल्ली। एसएससी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) से जवाब मांगा।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की पीठ ने निखिल कुमार द्वारा दायर याचिका पर गौर किया और 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया।
याचिका में परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपायों की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसएससी के सेलेक्शन पोस्ट/ फेज X परीक्षा 2025 के पहले चरण में गंभीर अनियमितताएं थीं।
परीक्षा के दूसरे चरण में भी इसी तरह की बाधाएं आईं। चूंकि परीक्षा के तीसरे चरण का आयोजन सितंबर में होने वाला है, उम्मीदवारों ने पिछले अनुभव के आधार पर और इसी तरह की लापरवाही की आशंका के चलते शीर्ष अदालत का रुख किया है।
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