लाइव सर्जरी प्रसारण पर चिंता जताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनएमसी से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लाइव सर्जरी प्रसारण (Live Surgery Broadcast) को रोकने की अपील की गई है। यह याचिका दिल्ली के रहने वाले कुछ लोगों ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि लाइव सर्जरी प्रसारण से कानूनी और नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को केंद्र और अन्य संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लाइव सर्जरी प्रसारण (Live Surgery Broadcast) को रोकने की अपील की गई है। यह याचिका दिल्ली के रहने वाले कुछ लोगों ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि लाइव सर्जरी प्रसारण से कानूनी और नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को केंद्र और अन्य संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के कुछ लोगों द्वारा दायर की गई याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
तीन जजों की पीठ कर रही सुनवाई
सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को लाइव सर्जरी प्रसारण की नियमित निगरानी करने और इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की है।
तीन हफ्ते बाद होगी दोबारा सुनवाई
दरअसल, ये मामला मेडिकल साइंस के साथ-साथ ऑपरेशन थियेटर के विचलित करने वाले नजारों को आम लोगों तक पहुंचाने का है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद की तारीख तय की है।
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