सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या मृत्यु प्रमाणपत्र में 'कोरोना से मौत' लिखा जाता है?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या कोरोना से मरनेवालों को प्रमाणपत्र जारी करने की कोई समान नीति है? क्या मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना लिखा जाता है? साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या कोरोना संक्रमण से मरनेवालों को मुआवजा दिया जा सकता है?
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है। साथ ही न्यायालय ने कोविड-19 से मरनेवाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति की मांग वाली याचिका पर केन्द्र से जवाब तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या कोरोना से मरनेवालों को प्रमाणपत्र जारी करने की कोई समान नीति है? क्या मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना लिखा जाता है? साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या कोरोना संक्रमण से मरनेवालों को मुआवजा दिया जा सकता है? इस मामले की अगली सुनवाई पर सरकार इन सभी सवालों का जवाब देगी। बता दें कि याचिका में कोरोना से मौत पर परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कोरोना से मौत का दस्तावेज या प्रमाण-पत्र भी जारी करने की मांग की गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों को लेकर कोई गाइडलाइन है, तो उसे बताए। अगर कोई मृत्यु प्रमाणपत्र पर 'कोरोना से मौत' नहीं लिखा होगा, तो लोगों को इससे मिलने वाले मुआवजे को हासिल करने में काफी दिक्कत होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी।