Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साफ-सुथरे चरित्र वाले लोग पुलिस में किए जाएं भर्ती: सुप्रीम कोर्ट

    By Sachin BajpaiEdited By:
    Updated: Tue, 09 Jan 2018 10:18 PM (IST)

    अदालत का कहना था कि स्क्रीनिंग कमेटी ने जो फैसला किया है, उसे दुरुस्त माना जाएगा। ...और पढ़ें

    Hero Image
    साफ-सुथरे चरित्र वाले लोग पुलिस में किए जाएं भर्ती: सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ-सुथरे चरित्र वाले लोग पुलिस में भर्ती किए जाएं। अदालत ने यह बात उस मामले की सुनवाई करते हुए कही, जिसमें पांच लोगों का आवेदन इस वजह से खारिज किया गया था, क्योंकि उन पर आपराधिक मामले चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती के विवाद में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया। अदालत का कहना था कि स्क्रीनिंग कमेटी ने जो फैसला किया है, उसे दुरुस्त माना जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले के अनुसार 2010 में चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही की भरती के लिए पांच ऐसे आवेदन आए, जिन पर कोई न कोई केस दर्ज था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुआई वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने इन लोगों के आवेदन खारिज कर दिए, लेकिन ये सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के पास चले गए। कैट ने स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले को खारिज कर दिया। मामला पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां कैट के फैसले पर मुहर लगा दी गई। मंगलवार को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस आर भानुमति व यूयू ललित की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सरासर गलत है। पुलिस में ऐसे लोगों की भर्ती होनी चाहिए जिनका चरित्र साफ-सुथरा रहा हो। अगर गलत चरित्र के लोग भर्ती होते हैं तो इसका संदेश गलत जाएगा।

    बेंच ने माना कि किसी पर मामला दर्ज होना अहम है। अगर वह बाद में बरी भी हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका चरित्र ठीक हो गया। अदालत का कहना था कि स्क्रीनिंग कमेटी का फैसले को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता, जब तक यह साबित न हो जाए कि इसमें पक्षपात किया गया था।