DA मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द, बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई पूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 2022 के महंगाई भत्ते (डीए) संबंधी आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने विभिन्न वकीलों की दलीलें सुनीं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जुलाई 2009 से डीए का बकाया जारी करने का निर्देश दिया था जिसे बरकरार रखा गया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के 2022 के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुना सकता है।
हाई कोर्ट ने राज्य को जुलाई 2009 से महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया जारी करने के लिए कहा गया था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से अभिषेक सिंघवी और हुजेफा अहमदी सहित वरिष्ठ वकीलों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया और अन्य की दलीलें सुनीं।
हाई कोर्ट ने क्या दिया था आदेश?
20 मई 2022 को हाई कोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एसएटी) के एक आदेश को बरकरार रखा और टीएमसी सरकार को जुलाई 2009 से डीए बकाया जारी करने का निर्देश दिया था।
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत की पद्धति का उपयोग करके गणना की जाने वाली दर पर डीए का भुगतान न कर पाने के संबंध में वित्तीय असमर्थता का रुख स्वीकार्य नहीं है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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