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    आपराधिक मामलों में जुर्माना बढ़ाने की याचिका खारिज, SC ने किया सुनवाई से इनकार

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 05:17 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आपराधिक मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाने की जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे इस मामले में विधायिका से संपर्क करें। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वे इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

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    याचिकाकर्ता को इस काम के लिए विधायिका से संपर्क करने को कहा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आपराधिक मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस काम के लिए विधायिका से संपर्क करने को कहा।

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    प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस तरह की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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