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    'आपके पास पैसा है तो...', सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका; इस मामले में याचिका खारिज

    सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली जेल से निकालकर दिल्ली और पंजाब की जेलों को छोड़कर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं और मौका तलाश रहे हैं। चंद्रशेखर की ओर से पूर्व में दायर की गई इस तरह की याचिकाओं को भी अदालत ने खारिज कर दिया था।

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava Updated: Tue, 18 Feb 2025 08:00 PM (IST)
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    अदालत ने याचिका को कानून का दुरुपयोग करार दिया है (फोटो: पीटीआई/फाइल)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने खुद को राष्ट्रीय राजधानी की मंडोली जेल से दिल्ली और पंजाब की जेलों को छोड़कर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

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    सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिका को कानून का दुरुपयोग करार दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि चंद्रशेखर की ओर से पूर्व में दायर की गई इस तरह की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

    पीठ ने कहा- ये कानून का दुरुपयोग

    पीठ ने चंद्रशेखर से कहा कि उसकी शिकायत दिल्ली सरकार के खिलाफ थी और अब सत्ता बदलने के बाद यह शिकायत खत्म हो जाती है। पीठ ने कहा, 'आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं और मौका तलाश रहे हैं। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आप एक ही तरह की याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं।'

    जबकि चंद्रशेखर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शोएब आलम ने कहा कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि उसे अपने परिवार से दूर न रखा जाए। उन्होंने चंद्रशेखर को कर्नाटक या उसके समीप की किसी जेल में भेजने का आग्रह किया।

    दिल्ली सरकार से मांगा था जवाब

    • पीठ ने कहा, 'हम समाज और उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। आपके मौलिक अधिकारों को दूसरों की कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। देखिए आपने अधिकारियों के खिलाफ किस तरह के आरोप लगाए हैं।'
    • सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। चंद्रशेखर ने दावा किया था कि उस पर अपनी शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दो कैमरों से निगरानी की गई।
    • उसके वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने चंद्रशेखर की शिकायत पर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी। चंद्रशेखर ने जैन पर 10 करोड़ रुपये की राशि वसूलने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि उसने आप को लगभग 50 करोड़ रुपये का चंदा दिया है।

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