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    सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई स्टरलाइट फायरिंग मामले की सीबीआइ जांच पर रोक

    By TaniskEdited By:
    Updated: Fri, 07 Dec 2018 08:28 PM (IST)

    तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में स्थित मेदांता समूह की कंपनी के खिलाफ इस साल 22 और 23 मई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई स्टरलाइट फायरिंग मामले की सीबीआइ जांच पर रोक

    नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबाआइ जांच के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में स्थित मेदांता समूह की कंपनी के खिलाफ इस साल 22 और 23 मई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी।

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    प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस ए के कौल की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने 14 मई को घटना की जांच सीबीआइ को ट्रांसफर करते हुए चार महीने में जांच पूरी करने के निर्देश भी दिए थे।