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    IndiGo मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, क्या बोले CJI?

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की उड़ानों के रद होने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह ...और पढ़ें

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    सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो मामले में दखल से इनकार किया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की उड़ानों के रद होने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा को अपनी शिकायतें लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दी।

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को केंद्र सरकार से सवाल किया था कि इंडिगो की उड़ानों के रद होने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। यह याचिका उन यात्रियों की सहायता और उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए थी, जो इंडिगो की उड़ानों के रद होने से प्रभावित हुए थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो मामले में दखल से इनकार किया

    प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने मिश्रा की दलील पर गौर किया, लेकिन कहा कि इसी प्रकार की एक अन्य याचिका पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है।

    पीठ ने मिश्रा को हाई कोर्ट का रुख करने को कहा और यह भी बताया कि यदि उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होता है, तो वे फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

    याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह

    इंडिगो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि डीजीसीए ने उड़ानों के रद होने की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

    पीठ ने कहा कि सभी मुद्दे दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं और याचिकाकर्ता को वहां अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति दी जाती है।

    प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह आमजन के लिए गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन हाई कोर्ट इस पर विचार कर रहा है।

     (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)