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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Sandeshkhali Violence: ED अधिकारियों पर हमले को लेकर SC का बड़ा निर्देश, कलकत्ता HC के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

Published: Mon, 11 Mar 2024 03:40 PM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2024 03:45 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट का ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित कलकत्ता HC के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार। (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट का ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित कलकत्ता HC के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. शाहजहां शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया- SC
  2. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने मामले को कोर्ट में पेश किया

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की।

शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया।

शाहजहां शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया- SC

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने मामले को कोर्ट में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शाहजहां शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

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