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    Delhi Excise Policy: बीआरएस नेता कविता को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, कल ED के सामने फिर होंगी पेश

    By AgencyEdited By: Manish Negi
    Updated: Wed, 15 Mar 2023 12:02 PM (IST)

    भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कविता की याचिका को सूचीबद्ध कर लिया गया है।

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    बीआरएस नेता कविता को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

    नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली नहीं है। अदालत ने कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। 24 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।

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    केंद्र सरकार पर निशाना

    इसी बीच, कविता ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ जो बोलता है, उसे बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है। ये ठीक नहीं है। सभी को सवाल करने का अधिकार है। एजेंसियों ने पहले बिजनेस हाउस पर छापे मारे और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर उन्होंने राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है। एजेंसी जब भी हमें बुलाएगी हम जाएंगे और जवाब देंगे।

    16 मार्च को फिर पेशी

    कविता से ईडी ने बीते शनिवार को पूछताछ की थी। करीब नौ घंटे तक चली पूछताछ के दौरान कविता ईडी के सवालों का जवाब देने से कतराती रहीं। पूछताछ का सिलसिला सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ जो रात करीब आठ बजे तक चलता रहा। ईडी अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है।

    अरुण पिल्लई से कोई लेना-देना नहीं

    कविता ने ईडी की पूछताछ में के दौरान इंडो स्पिरिट में उनकी 32.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी होने और इसमें अरुण पिल्लई के उनका प्रतिनिधि होने से साफ इनकार कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, कविता ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में उनका हाथ नहीं है। हालांकि, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वह अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबु को जानती हैं।