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    NEET विवाद पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जांच एजेंसियों को नोटिस नहीं जारी करने का दिया ये कारण

    सुप्रीम कोर्ट ने नीट संबंधी एक और याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा रद करने की मांग सहित कई याचिकाएं पहले से ही आठ जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित है। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश पारित नहीं करेगी।

    By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Mon, 24 Jun 2024 11:45 PM (IST)
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    NEET विवाद जांच पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार (Image: ANI)

    नई दिल्ली, आइएएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले की सीबीआइ और ईडी से जांच कराने की मांग वाली याचिका को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षा रद करने की मांग सहित कई याचिकाएं पहले से ही आठ जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित है।

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    अपराध केवल आइपीसी तक ही सीमित नहीं

    लंबित याचिका में कहा गया है कि अपराध केवल आइपीसी तक ही सीमित नहीं है और आरोपित को पीएमएलए 2002 के कड़े प्रविधानों के तहत लाया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने की मांग को खारिज कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश पारित नहीं करेगी। इस बीच केंद्र ने शनिवार को इस साल पांच मई को आफलाइन ओएमआर मोड में आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआइ जांच का आदेश दिया।

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