मॉब लिंचिंग मामलों पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
मॉब लिंचिंग मामलों पर तुरंत सुनवाई वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई नहीं की जा सकती समय आने पर ही सुनवाई होगी।
By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 04 Jul 2019 11:20 AM (IST)Updated: Thu, 04 Jul 2019 11:38 AM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मॉब लिंचिंग मामले पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, समय आने पर इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि मॉब लिंचिंग मामलों पर तात्कालिक सुनवाई के आग्रह के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
मॉब लिंचिंग का ताजा मामला त्रिपुरा का है। यहां के धलाई जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक गांव में मवेशी चोरी के शक में भीड़ ने 38 साल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इससे पहले झारखंड के सरायकेला के खरसावां में चोरी के शक में ही भीड़ ने 24 साल के मुस्लिम युवक को इतना पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी।
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