सुकेश ने हर रोज एक घंटे वकील से मिलने की मांगी इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाई फटकार
Sukesh Chandrasekhar Case सुप्रीम कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर की दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने वकील से हर रोज एक घंटे मुलाकात की अनुमति मांगी थी।

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर की दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'आप वकीलों के नाम बताएं, हम जेल अधिकारियों से कहेंगे कि आपके वकीलों को जेल में रहने दिया जाए। आप इस अदालत में किस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या आप जेल में विशेषाधिकार चाहते हैं?'
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
दरअसल, सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने वकील से हर रोज एक घंटे मुलाकात की अनुमति मांगी थी। सुकेश के वकील ने कोर्ट में देशभर में 28 केस दर्ज होने की भी दलील दी थी। इसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर के वकील की दलीलें खारिज करते हुए फटकार लगाते हुए कहा कि जेल नियमों के अनुसार चंद्रशेखर से पहले ही मुलाकात की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुकेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देशभर में दर्ज 28 केस को देखते हुए हफ्ते में बस दो बार 30 मिनट की मुलाकात पर्याप्त नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से हर रोज एक घंटे अपने वकील से मुलाकात की अनुमति देने की मांग की थी। सु्प्रीम कोर्ट ने सुकेश के वकील की दलीलें खारिज करते हुए कहा, 'यह विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को जेल नियमों के अनुपालन में मुलाकात करने की अनुमति दी जाए। यह असाधारण राहत है जो स्वीकार्य नहीं।'
क्या है जेल के नियम?
जेल के नियमों के मुताबिक, एक कैदी को अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ आधे घंटे की अवधि के लिए हर हफ्ते दो बार मुलाकात करने की अनुमति होती है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर और उनकी पत्नी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों को ठगने के आरोप में जेल में बंद हैं।
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