Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ये मनमाना और गैरकानूनी आदेश है...', सुप्रीम कोर्ट ने पलटा MP हाईकोर्ट का फैसला; दो महिला न्यायिक अधिकारियों को किया बहाल

    By Agency Edited By: Mahen Khanna
    Updated: Fri, 28 Feb 2025 02:19 PM (IST)

    MP Women judicial officers मध्य प्रदेश की दो महिला न्यायिक अधिकारियों को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों अधिकारियों की सेवा समाप्ति के आदेश को खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना और अवैध करार दिया। 2023 में राज्य सरकार ने छह अधिकारियों को बर्खास्त किया था।

    Hero Image
    MP Women judicial officers सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। MP Women judicial officers सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा समाप्ति के आदेश को खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने इस कार्रवाई को मनमाना और अवैध करार दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15 दिनों के भीतर बहाली का आदेश

    जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सेवा में बहाल किया जाए। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, 

    इन दो न्यायिक अधिकारियों की सेवा समाप्ति दंडात्मक, मनमाना और अवैध है। 

    पिछले साल ही सुरक्षित रख लिया था फैसला

    जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि  फैसले में भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। बता दें कि 17 दिसंबर 2024 को शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा समाप्ति से संबंधित मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

    MP हाईकोर्ट ने दिया था बर्खास्तगी आदेश

    शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर 2023 को राज्य सरकार द्वारा कथित असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण छह महिला सिविल जजों की बर्खास्तगी का स्वत: संज्ञान लिया था। 

    हालांकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण अदालत ने 1 अगस्त 2024 को अपने पहले के प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया और चार अधिकारियों- ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी की सेवा को कुछ शर्तों के साथ बहाल करने का फैसला किया था। 

    जबकि अन्य दो अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी की बर्खास्तगी कायम रखी थी।