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    बंगाल शिक्षक केस: राज्य के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज, SC ने वेतन वापस करने का आदेश दिया

    Updated: Thu, 17 Apr 2025 10:16 PM (IST)

    सर्वोच्च न्यायालय ने एसएससी को अयोग्य शिक्षकों का वेतन वापस करने का आदेश दिया लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ओएमआर शीट प्रकाशित न होने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवमानना मामला दायर हुआ। सुनवाई सोमवार को होगी। हाई कोर्ट ने बीजेपी युवा मोर्चा को 19 अप्रैल को कोलकाता में ‘बंगाली हिंदू बचाओ’ रैली की अनुमति दी जो नेताजी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घरों से होकर गुजरेगी।

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    सर्वोच्च न्यायालय का एसएससी को वेतन वापसी का आदेश। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसएससी को अयोग्य शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों का वेतन वापस करने का आदेश दिया है। अभी तक राज्य सरकार ने उस आदेश को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। न्यायालय के आदेशानुसार बेरोजगारों की उत्तर पुस्तिकाएं या ओएमआर शीट प्रकाशित नहीं की गईं।

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    इस आरोप पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना का मामला दायर किया गया है। वकील ने गुरुवार को अदालत का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया। मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी गई है। इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की खंडपीठ द्वारा किए जाने की संभावना है।

    19 अप्रैल को ‘बंगाली हिंदू बचाओ’ रैली को कोर्ट ने दी इजाजत

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को शनिवार 19 अप्रैल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से ‘बंगाली हिंदू बचाओ’ रैली आयोजित करने और कोलकाता के भवानीपुर में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर के सामने रैली के साथ समापन करने की अनुमति दे दी है।

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