12 सप्ताह में कराए जाएं जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) को 12 सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह चुनाव अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला चुनाव होगा। कोर्ट ने पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करने और कामकाज की देखरेख के लिए एक प्रशासनिक कमिटी गठित करने का भी आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट। (पीटीआई)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में जम्मू्-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के चुनाव 12 सप्ताह के भीतर कराने के निर्देश दिए।
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) एके जोति जेकेसीए चुनावों की निगरानी करने के लिए सहमत हो गए हैं।
पीठ ने आदेश दिया कि जेकेसीए का संविधान पंजीकृत हो या न हो, चुनाव संविधान में शामिल प्रविधानों के अनुसार ही कराए जाएंगे। कोर्ट ने बताया कि पूर्व सीईसी ने चुनाव कराने के लिए 12 सप्ताह का समय मांगा है।
पीठ ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआइ) को निर्देश दिया कि वह केंद्र शासित प्रदेश की इस संस्था का चुनाव कराने के लिए पूर्व सीईसी को हर संभव सहायता प्रदान करे।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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