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    'शर्मनाक...पत्नी को कपड़े तक नहीं ले जाने दिए', वैवाहिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पति को लगाई फटकार; सुनाया ये फैसला

    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:18 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी अलग रह रही पत्नी का सामान 24 घंटे में लौटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पति द्वारा 2022 से पत्नी को उसके कपड़े और अन्य सामान न ले जाने देने पर निराशा जताई। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें बेटे को दिवाली पर पूजा के लिए घर बुलाने की मांग की गई थी।

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    वैवाहिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पति को लगाई फटकार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी अलग रह रही पत्नी का सारा सामान 24 घंटे के भीतर सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि उसने 2022 से अपनी पत्नी को उसके कपड़े और अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी।

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    सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

    जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी शुक्रवार को पति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। याचिका में पति ने यह निर्देश देने की मांग की थी कि उसके नाबालिग बेटे को दीपावली के दिन उसके घर आने की अनुमति दी जाए ताकि परिवार पूजा कर सके। याचिका का उसकी पत्नी ने कड़ा विरोध किया। इस मामले में पति एक बीमा कंपनी में काम करता है और पत्नी एक बैंक में कार्यरत है।

    24 घंटे में सामान लौटाने का निर्देश

    शीर्ष अदालत ने दोनों को अपने बेटे को पूजा के लिए निकटवर्ती मंदिर में ले जाने की अनुमति दी और कहा कि चाहें तो दादा-दादी भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। पीठ ने कहा, ''शादियां टूटती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों पक्ष इस हद तक गिर जाएं कि पति अपनी पत्नी को उसके कपड़े तक नहीं लेने दे। यह अलग बात है कि वे साथ रहने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम यह उम्मीद तो करते हैं कि उसका सामान उसे वापस कर दिया जाए।''

    पति ने सामान के लिए पत्नी को किया परेशान

    पीठ ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि 2022 से ही पति अपनी पत्नी को उसके कपड़े और अन्य चीजें ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस जोड़े की शादी 2016 में हुई थी। संबंधों में खटास आने के बाद महिला 2022 में अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई थी। तभी से वह अलग रह रही है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)