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    छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व IAS अधिकारी के खिलाफ मामला रद कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Fri, 05 Apr 2024 10:00 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा है कि वह छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को रद कर देगी।अगली सुनवाई के लिए अदालत ने आठ अप्रैल की तारीख तय की है।

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    छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व IAS अधिकारी के खिलाफ मामला रद कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो।

    पीटीआई, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा है कि वह छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को रद कर देगी।

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    नहीं बनता मनी लांड्रिंग का मामलाः SC

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में ईसीआईआर और एफआईआर को देखने से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध नहीं हुए हैं और जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं है तो मनी लांड्रिंग का मामला ही नहीं बनता। इस पर ईडी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से नई शिकायत दर्ज करने की मांग की है।

    इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई

    उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री है और अगर पीठ शिकायत को रद करना चाहती है तो ईडी को नई शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए। ताकि हम मामले में आगे बढ़ सकें।

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    साथ ही अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजू ने यह भी कहा कि अदालत ने पूर्व में इस मामले में आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने जैसे आदेश दिए थे, उन आदेशों को भी रद किया जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने आठ अप्रैल की तारीख तय की है।

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