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सुप्रीम कोर्ट की आंध्र हाईकोर्ट को फटकार, कहा- HC नहीं है इंजीनियर और न ही टाऊन प्लानर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। इस याचिका में राज्य की राजधानी अमरावती को घोषित करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

By AgencyEdited By: Monika MinalPublished: Mon, 28 Nov 2022 01:37 PM (IST)Updated: Mon, 28 Nov 2022 01:37 PM (IST)
अमरावती को राजधानी बनाने वाले फैसले को आंध्र सरकार ने दी थी चुनौती, SC ने जारी किया नोटिस

 नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर  नोटिस जारी  कर दिया है। इस याचिका में राज्य की राजधानी अमरावती को घोषित करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसमें राजधानी के लिए निर्माण कार्य को 6 माह में पूरा करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश हाई कोर्ट ने 3 मार्च को दिया था। 

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किसानों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब  

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की ओर से दायर याचिका पर किसानों व उनके एसोसिएशन से जवाब देने को कहा है। याचिका में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और इसमें कहा गया था कि राज्य की विधायिका के पास राज्य को विभाजित करने या कोई कानून बनाने की क्षमता नहीं है।

हाई कोर्ट न तो इंजीनियर और न ही कोई टाऊन प्लानर 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इंजीनियर नहीं है और न ही कोई टाऊन प्लानर। जस्टिस के एम जोसफ और बीवी नागरत्न की बेंच ने मामले की सुनवाई की। हाई कोर्ट ने सरकार व अथॉरिटी को यह भी आदेश दिया था कि अमरावती में एक माह के भीतर सड़कों व नालों की मरम्मत कराई जाए। पेयजल सप्लाई का समुचित प्रबंधन किया जाए।

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