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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Supreme Court: शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को कोर्ट से मिला झटका, विदेश जाने पर लगी रोक

Published: Wed, 12 Feb 2025 02:23 PM (IST)

शीना बोरा हत्याकांड के मामले में आरोपी मां इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल इंद्राणी ...और पढ़ें

शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)
शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका
  2. सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश जाने पर लगाई रोक
  3. अपनी बेटी की हत्या की आरोपी हैं इंद्राणी

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत के चर्चित शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी को सर्वोच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। इंद्राणी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

दरअसल, अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने विदेश यात्रा के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर निचली अदालत को इस मामले में तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

इंद्राणी ने दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इंद्राणी को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को एक साल के अंदर कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

सीबीआई और इंद्राणी की दलीलें

इंद्राणी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के खिलाफ सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि, यह संवेदनशील मामला है और करीब आधी सुनवाई हो चुकी है। अभी तक 96 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। हालांकि, इंद्राणी के वकील ने कहा कि, उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है और अभी भी 92 गवाहों से पूछताछ बाकी है। निचली अदालत में पिछले चार महीनों से कोई सुनवाई नहीं हुई है।

क्या है मामला?

दरअसल, 19 जुलाई को एक विशेष अदालत ने इंद्राणी के अगले तीन महीनों में स्पेन और ब्रिटेन की 10 दिनों की यात्रा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद यात्रा प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सीबीआई ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद इंद्राणी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां से उन्हें झटका मिला है।

बता दें, शीना बोरा की हत्या के मामले में साल 2015 में अगस्त के महीने में इंद्राणी को गिरफ्तार किया गया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद इंद्राणी को साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

ड्राइवर और पूर्व पति के साथ मिलकर की थी शीना की हत्या

साल 2012 के अप्रैल महीने में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी, उनका एक ड्राइवर श्यामवर और पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर शीना बोरा की कार में गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने शव को पड़ोसी जिले रायगढ़ के एक जंगल में ले जाकर जला दिया था।

इस हत्या का खुलासा तब हुआ जब ड्राइवर श्यामवर ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इस बात का खुलासा किया था। इंद्राणी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को भी इस हत्या से जुड़ी साजिश के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।