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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Supreme Court: देशद्रोह कानून और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ याचिकाओं पर SC में आज होगी सुनवाई

By Jagran NewsEdited By: Mohd Faisal
Published: Mon, 09 Jan 2023 09:05 AM (IST)

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का अहम दिन हैं। सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग मामलों पर सुनवाई होगी। ...और पढ़ें

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का अहम दिन हैं।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का अहम दिन हैं।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देशद्रोह कानून और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी। बता दें कि सात महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 162 साल पुराने राजद्रोह कानून को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए, जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या है?

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक स्थलों पर दावा पेश करने पर रोक संबंधी 1991 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है। बता दें कि पूजा स्थल (विशेष प्रविधान) कानून 1991 की वैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पूजा स्थल कानून कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 में थी वही रहेगी। इस कानून की परिधि से अयोध्या की राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। कानून कहता है अयोध्या राम जन्म भूमि मुकदमे के अलावा जो भी मुकदमे हैं, वे समाप्त समझे जाएंगे।

देशद्रोह कानून पर SC ने लगाई है रोक

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क पुनर्विचार तक नए मामले दर्ज नहीं हो सकेंगे। अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उक्त प्रावधान के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है। तक नए मामले दर्ज नहीं हो।

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