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    'हम विवाद नहीं, समाधान चाहते हैं...', आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

    Updated: Thu, 14 Aug 2025 11:42 AM (IST)

    SC on Stray Dogs दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार को 8 हफ्तों में सड़क ...और पढ़ें

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    SC on Stray Dogs आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। SC on Stray Dogs दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई में केंद्र और कई एनजीओ की दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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    मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 8 हफ्तों में दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया था।

    सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं , न कि इस पर विवाद होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता और हम भी इसका हल चाहते हैं।

    हस्तक्षेप नहीं, जिम्मेदारी लेंः जस्टिस नाथ

    न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदसीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। जस्टिस नाथ ने आगे कहा कि स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। उन्हें यहां जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हस्तक्षेप दर्ज कराने आए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

    एमसीडी के कारण ही ये समस्या

    एमसीडी की तरफ से पाठक दवे ने कहा कि हम आपके हर आदेश को मानते हैं। उसका पालन करने के लिए यहां हैं।

    इस पर जज ने कहा कि यहां आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। यह समस्या नगर निगम की निष्क्रियता के कारण ही हो रही है।

    रेबीज से एक भी मौत नहीं, फिर ऐसा आदेश क्यों: सिंघवी 

    आवारा कुत्तों (SC on Stray Dogs ) के मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी 11 अगस्त के उस आदेश का विरोध किया, जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया गया था।

    उन्होंने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इस साल दिल्ली में रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई। बेशक, कुत्तों का काटना बुरा है, लेकिन आप इस तरह की भयावह स्थिति पैदा नहीं कर सकते।ॉ

    सिब्बल बोले- आदेश पर रोक लगे

    सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला बड़ा है और इसे अभी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आदेश पर रोक लगनी चाहिए।