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    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा के अधिकारी को SC से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक; ED को नोटिस जारी

    सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू की गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अधिकारी को इस शर्त पर राहत दी कि वह विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे।

    By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Mon, 24 Jun 2024 11:45 PM (IST)
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    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा के अधिकारी बिजय केतन साहू की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से रोक। फाइल फोटो।

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू (Bijay Ketan Sahoo) की गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी।

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    SC ने ED को जारी किया नोटिस

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अधिकारी को इस शर्त पर राहत दी कि वह विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है।

    उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

    उड़ीसा हाई कोर्ट ने इससे पहले साहू को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ओडिशा के अधिकारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

    संघीय एजेंसी ओडिशा की वित्तीय सेवा अधिकारी नलिनी प्रुस्टी और उनके पति राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू के खिलाफ आय से अधिक 5.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच कर रही है।

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