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    DK Shivakumar को SC ने सुनाई राहत भरी खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की जांच पर स्टे हटाने से कोर्ट ने किया इंकार

    कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहत भरी खबर सुनाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही है।

    By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Mon, 16 Oct 2023 03:34 PM (IST)
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    सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुनाई भरी खबर सुनाई।(फोटो सोर्स: जागरण)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है।

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    न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया। रोक के परिणामस्वरूप केंद्रीय एजेंसी द्वारा आगे की जांच रोक दी गई है।

    सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पूरी: सॉलिसिटर जनरल

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही है।

    बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर तक शिवकुमार से जवाब मांगा है।

    आखिर क्या है पूरा मामला?

    आयकर विभाग ने साल 2017 में शिवकुमार के परिसरों में छापे मारे थे। इस कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी।

    सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दी और तीन अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद शिवकुमार ने प्राथमिकी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।