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    Corona effect: चेक बाउंस और मध्यस्थता कानून के मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई समय-सीमा

    मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने इन कानूनों के तहत मुकदमें के लिए तय समयसीमा बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिये।

    By Bhupendra SinghEdited By: Updated: Wed, 06 May 2020 07:47 PM (IST)
    Corona effect: चेक बाउंस और मध्यस्थता कानून के मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई समय-सीमा

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन को देखते हुए चेक बाउंस और मध्यस्थता कानून में केस दाखिल करने या कार्यवाही की समय-सीमा बढ़ा दी है। कोर्ट ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस के मामले) व अर्बीट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के तहत जिन मामलों की समय-सीमा 15 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है उनकी समय-सीमा लॉकडाउन खुलने के 15 दिन बाद तक बढ़ाई जाती है।

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    चेक बाउंस और मध्यस्थता कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

    सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जो लोग चेक बाउंस होने से पीड़ित थे और कानूनी कार्यवाही की सोच रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कानून में तय समय निकलता जा रहा था और वे केस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। ऐसी ही राहत मध्यस्थता कानून के तहत केस करने के मामलों में मिल गई है।

    लॉकडाउन को देखते हुए कोर्ट से समयसीमा बढ़ाने का किया गया था आग्रह

    बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, दीपक गुप्ता और ऋषिकेष राय की पीठ ने इन कानूनों के तहत मुकदमें के लिए तय समय-सीमा बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिये। याचिकाओं में कोरोना महामारी के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए कोर्ट से समय-सीमा बढ़ाने का आग्रह किया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कोराना महामारी के कारण केस दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी थी

    गत 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था और कोराना महामारी के कारण वकीलों व मुवक्किलों के अदालत जाने और केस दाखिल करने की दिक्कतों को देखते हुए आदेश दिया था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आर्बीट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के तहत देश भर में सभी अदालतों और ट्रिब्युनलों में केस दाखिल करने की समयसीमा 15 मार्च से अगले आदेश तक बढ़ा दी थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नये आदेश

    बुधवार को कोर्ट ने जारी नये आदेश में कहा है कि इन कानूनों के तहत आने वाले मामलों में जहां समयसीमा 15 मार्च के बाद समाप्त हो रही थी उन मामलों की समयसीमा जिस जगह की संबंधित अदालत में मुकदमा दाखिल करना है वहां लाकडाउन खुलने के 15 दिन बात तक बढ़ाई जाती है।