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    सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को SC से मिली राहत, अदालत ने समन पर रोक का अंतरिम आदेश रखा बरकरार

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Fri, 25 Jul 2025 02:23 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई पर लगी रोक को बढ़ा दी है। यह मामला 2022 में विनायक दामोदर सावरकर पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत ने मामले की सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टाल दिया है।

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    Supreme Court: राहुल गांधी को समन पर रोक का अंतरिम आदेश बरकरार।(फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामले में सुनवाई पर लगी रोक को आगे बढ़ दिया है। साल 2022 में कांग्रेस नेता ने विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी की थी।  

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    न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में स्थगन की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है।

    समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से दिया गया था बयान: यूपी सरकार

    उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य ने राहुल गांधी की याचिका का जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार  ने अदालत को कहा कि अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे द्वारा दर्ज की गई शिकायत सही है। राहुल गांधी के बयान समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से दिए गए थे।

    बता दें कि 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणी गैर-जिम्मेदाराना है। आजादी के सेनानियों का उपहास नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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