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    'चार हफ्ते का समय देता हूं, कहीं से भी...', बाल तस्करी मामले पर SC ने दिल्ली पुलिस को दिया सख्त अल्टीमेटम

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Mon, 21 Apr 2025 04:53 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अपहृत नवजात शिशुओं को खोजने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि दिल्ली के अंदर और बाहर नवजात शिशुओं का अपहरण करने और उन्हें बेचने में शामिल गिरोहों के मुद्दे की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

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    देश में बाल तस्करी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फूटा गुस्स।(फोटो सोर्स: फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली।  देश में बाल तस्करी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि देश में बच्चों की तस्करी स्थिति बदतर होती जा रही है।

    सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अपहृत नवजात शिशुओं को खोजने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि दिल्ली के अंदर और बाहर नवजात शिशुओं का अपहरण करने और उन्हें बेचने में शामिल गिरोहों के मुद्दे की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

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    कोर्ट ने पुलिस को दिए सख्त आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वह बाल तस्करी में शामिल गिरोह के सरगना और अपहृत शिशुओं का पता लगाए और प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करे।

    सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "वे (बाल तस्करी गिरोह) समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। (बच्चों की) खरीद-फरोख्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि वे कहां पहुंच जाते हैं। अगर कोई लड़की है तो आपको पता है कि वह कहां पहुंच जाएगी। यह बहुत गंभीर स्थिति है।"

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