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    कुतुब परिसर की मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वक्फ बोर्ड की याचिका

    By Jagran NewsEdited By: Versha Singh
    Updated: Sat, 08 Apr 2023 07:51 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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    कुतुब परिसर की मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वक्फ बोर्ड की याचिका

    नई दिल्ली, एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कुतुब परिसर (Qutub Minar) में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के आदेश के खिलाफ आगे सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था।

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    जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हाई कोर्ट के 7 मार्च के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने अपने 5 अप्रैल के आदेश में कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष पहले से लंबित मामले में हस्तक्षेप करने का हमें कोई अच्छा आधार नहीं मिला। लिहाजा विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

    हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम हाई कोर्ट से लंबित मामले पर सुनवाई करने और जितनी जल्दी हो सके उसके गुणदोष के आधार पर कानून के मुताबिक फैसला करने का अनुरोध करते हैं।