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    पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव में नहीं होगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं की अपील खारिज की

    By Mahen KhannaEdited By:
    Updated: Fri, 25 Feb 2022 12:50 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल नगरपालिका चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग को लेकर बंगाल के बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें यह फैसला आया।

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    सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं की अपील खारिज की। (फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को होने वाले पश्चिम बंगाल के 108 नगर निगमों में चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की आवश्यकता के संबंध में भाजपा नेताओं द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल नगरपालिका चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग को लेकर बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।

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    हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ थी याचिका

    सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने डाली थी। इससे पहले बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती का फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। हालांकि बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दायर कर रखी थी।

    हाईकोर्ट ने पूरे मामले को राज्य चुनाव आयोग पर है छोड़ा

    बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल निकाय चुनाव में 108 नगर पालिकाओं में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर राज्य चुनाव आयोग और बंगाल सरकार को अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया था। भाजपा नेताओं द्वारा दायर मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा कि इस बारे में फैसला राज्य चुनाव आयोग लेगा। इस फैसले के बाद राज्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग पहले ही बंगाल पुलिस की निगरानी में यह चुनाव कराने के संकेत दे चुका है।