विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'माफ कीजिए, खारिज किया जाता है...' कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार को 'सुप्रीम' झटका

By Agency Edited By: Abhinav Atrey
Published: Mon, 15 Jul 2024 01:37 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jul 2024 01:40 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस को रद्द करने से इनकार ...और पढ़ें

कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार को मिला 'सुप्रीम' झटका। (फाइल फोटो)
कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार को मिला 'सुप्रीम' झटका। (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को झटका दिया। शीर्ष कोर्ट ने शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में अपने खिलाफ सीबीआई की एफआईआर को चुनौती दी थी।

यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।

माफ कीजिए, खारिज किया जाता - पीठ

पीठ ने कहा, 'माफ कीजिए। खारिज किया जाता है।' सोमवार को शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ डीके शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।

ये है पूरा मामला

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। इस दौरान वह पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। बता दें कि सीबीआई ने 3 सितंबर, 2020 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और शिवकुमार ने साल 2021 में एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

ये भी पढ़ें: Kerala News: 'इलाज करवाने अस्पताल गया था शख्स लेकिन...' दो दिन लिफ्ट में गुजारने पड़े; ऐसे किया गया रेस्क्यू